सीबीआई कोर्ट में इंद्राणी का खुलासा- मर्डर की तारीख के 6 महीने बाद तक जिंदा थी शीना, ब्वॉयफ्रेंड राहुल से बातचीत होती थी


मुंबई. शीना बोरा हत्याकांड में मुंबई की भायखला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है। इंद्राणी ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पेशल सीबीआई कोर्ट को बताया कि 24 अप्रैल 2012 को कथित रूप से मर्डर के 6 महीने बाद तक शीना जिंदा थी। उन्होंने बताया कि शीना अपने ब्वॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी के साथ थी। इंद्राणी ने केस में पांचवीं बार जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।



इस आधार पर इंद्राणी कर रही है ऐसा दावा
इंद्राणी ने राहुल के कॉल डेटा रिकॉर्ड का हवाला दिया। उसने कहा- दोनों (शीना-राहुल) के बीच 26, 27 और 28 सितंबर को टेक्स्ट मैसेज भेजे गए। इंद्राणी ने कोर्ट के सामने दोनों के नंबर पर 27 सितंबर 2012 को भेजे गए मैसेज पढ़े। बताया- 'राहुल ने लिखा- बाबा आई एम इन द कार पार्क, कम न (बाबा मैं कार पार्किंग में हूं, जल्दी आओ न) इस पर शीना का रिप्लाई आया- 5 मिनट बस। उसके बाद राहुल का मैसेज आया- ए चलो जल्दी।' 


इंद्राणी का दावा- गवाह भरोसे लायक नहीं है 
इंद्राणी ने आगे कहा- 'इससे साफ होता है कि अभियोजन पक्ष का दावा ठीक नहीं है। उसके गवाह भरोसे के लायक नहीं हैं। 2012 और 2015 में दो शव बरामद हुए, पर इनमें से किसी की भी पहचान शीना के रूप में नहीं हुई। साथ ही मौत का समय और वजह साफ नहीं हो सकी है।'


अगर मैंने क्राइम किया होता तो देश में वापस ही नहीं आती: इंद्राणी
इंद्राणी ने अदालत में कहा कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है और वह बेकसूर है। उसने दावा किया कि अगस्त 2015 में उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पीटर मुखर्जी ने उसके अकाउंट से अपने और अपने दोनों बेटों राहुल और रबिन के अकाउंट में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इंद्राणी ने यह भी दलील दी कि अप्रैल 2012 में शीना के कथित मर्डर के बाद अगस्त 2015 में गिरफ्तारी तक उसने 19 बार भारत और भारत के बाहर यात्रा की। उसने कोर्ट से कहा- अगर मैंने ऐसा क्राइम किया होता तो मैं वापस क्यों आती?


जब पीटर को बेल मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं?
इंद्राणी ने अपनी याचिका मे कहा कि सीबीआई कहती है कि वह केस को प्रभावित कर सकती है लेकिन पीटर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी है। पीटर राहुल के पिता हैं और वे मामले को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पीटर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 6 फरवरी को जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले में प्रथमदृष्टया पीटर के खिलाफ अपराध में शामिल होने के ठोस सबूत नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध पर अपने आदेश पर 6 हफ्ते की रोक लगा दी थी, ताकि जांच एजेंसी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सके। इसीलिए, फिलहाल पीटर को जेल में ही है।


अलग-अलग जेल में बंद हैं इंद्राणी और पीटर
पीटर, इंद्राणी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ शीना बोरा की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। पीटर जहां मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं तो इंद्राणी मुंबई की भायखला जेल में। इंद्राणी और पीटर की शादी नवंबर 2002 में हुई थी। पीटर की पहली शादी से 2 बेटे हैं। इंद्राणी के अपने पहले पति सिद्धार्थ दास से 2 बच्चे शीना और मिखाइल थे। इनमें से शीना बोरा की हत्या 2012 में कर दी गई थी। इंद्राणी की एक अन्य बेटी विधि उनके दूसरे पूर्व पति संजीव खन्ना से है। विधि इंद्राणी और पीटर की गिरफ्तारी से पहले उनके साथ ही लंदन में रहती थी।

चार्जशीट में पीटर का नाम
शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने अक्टूबर 2016 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि इंद्राणी मुखर्जी इस वारदात की पूरी जानकारी समय-समय पर पीटर मुखर्जी को देती रही थी। शीना अपनी मां इंद्राणी की हरकतों को पसंद नहीं करती थी। इसी के चलते इंद्राणी ने उसकी हत्या करवाई।


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